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10 तक दस्तावेज जमा नहीं करने पर होगी प्राथमिकी

साहिबगंज : शहर के सिदो कान्हू स्टेडियम के विस्तारीकरण के लिये वन विभाग की जमीन से कथित रूप से बिना अनुमति प्राप्त किये ही हजारों सीएफटी मिट्टी उत्खनन करने के मामले में संबंधित कंपनी ने एग्रीमेंट व जरूरती कागजात जमा नहीं किया है. यह जानकारी डीएफओ मनीष तिवारी ने दी.प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीपीएम मोदी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 10, 2017 4:48 AM

साहिबगंज : शहर के सिदो कान्हू स्टेडियम के विस्तारीकरण के लिये वन विभाग की जमीन से कथित रूप से बिना अनुमति प्राप्त किये ही हजारों सीएफटी मिट्टी उत्खनन करने के मामले में संबंधित कंपनी ने एग्रीमेंट व जरूरती कागजात जमा नहीं किया है. यह जानकारी डीएफओ मनीष तिवारी ने दी.

उन्होंने बताया कि कार्य करा रही कंपनी को एग्रीमेंट व जरूरती कागजात जमा करने के लिये 10 जुलाई तक का समय दिया गया है. उन्हें वन भूमि को डायवर्सन करने से संबंधित कागजात प्रस्तुत करना होगा. उन्होंने बताया कि अगर तय समय सीमा तक एग्रीमेंट व जरूरती कागजात जमा नहीं करते हैं तो जब्त किये गये पोकलेन, हाइवा व ट्रैक्टर के आधार पर फॉरेस्ट एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज किया जायेगा. यह एफआइआर फॉरेस्ट थाना में दर्ज होगी. डीएफओ ने बताया कि वन भूमि पर मिट्टी कटाई मामले में जेल व जुर्माना दोनों का प्रावधान है.

मिट्टी खनन मामले में कंपनी ने संबंधित कागजात जमा नहीं किया है

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