साहिबगंज : तत्कालीन उपायुक्त सह जन सूचना विभाग के सचिव मस्तराम मीणा सहित अन्य आठ आइएएस पदाधिकारी के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश पांडे की अदालत ने सोमवार नोटिस जारी किया है. इसमें सुनवाई के लिये मस्तराम मीणा सहित अन्य पदाधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होने का कहा है.
क्या है मामला : 2003 से 2006 के बीच तत्कालीन जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 300 लाभुकों के बीच गैस सिलिंडर व रेग्युलेटर का वितरण करना था. लेकिन तत्कालीन उपायुक्त मस्तराम मीणा, डीडीसी, डीपीओ, उद्योग विभाग के जीएम, सेल्स टैक्स कमिश्नर सहित अन्य तीन विभाग के पदाधिकारी ने टंेडर निकाल कर स्थानीय कंपनी को गैस सिलिंडर व रेग्युलेटर दे दिया था.
अधिवक्ता राजेश कुमार ने धारा 409,120 बी, आइपीसी के तहत कोर्ट में पीसीआर 1/10 दायर किया है. उन्होंने बताया कि टेंडर के तहत छह किलो का सिलिंडर देना था. लेकिन लाभुकों को पांच किलो का गैस सिलिंडर दिया गया. जिसका कनेक्शन कार्ड भी नहीं दिया गया. ऐसा समान दिया गया जिसका निर्माण अवैध है. शेष पेज 13 पर
मस्तराम मीणा सहित..
ज्ञात हो कि दो साल पहले एसपी ए विजया लक्ष्मी ने भी जांच कर रिपोर्ट जता की थी. सूचना अधिकार नियम के तहत जिला क्रय समिति द्वारा अनुमोदित गैस सिलिंडर को मानक पूरा नहीं होने पर रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने सम्मन जारी किया है.
ज्ञात हो कि परिवाद संख्या 1/10 अधिवक्ता राजेश कुमार की याचिका को सुनवाई के बाद निचली अदालत ने खारिज कर दी. इसके बाद निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए अधिवक्ता राजेश कुमार ने माननीय प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ओपी पांडे के न्यायालय रिविजन नं0 22/14 दाखिल किया है. अदालत ने विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए आदेश निर्गत किया है.