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डॉल्फिन शिकारी को नहीं बख्शा जायेगा: डीसी

डॉल्फिन शिकार के जुर्म में इरफान शेख गिरफ्तार साहिबगंज : डॉल्फिन का शिकार करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा. यह बातें डीसी डॉ शैलेश कुमार चौरसिया ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से कही. उन्होंने कहा कि डॉल्फिन के शिकार के संबंध में आयी खबर के आलोक में […]

डॉल्फिन शिकार के जुर्म में इरफान शेख गिरफ्तार

साहिबगंज : डॉल्फिन का शिकार करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा. यह बातें डीसी डॉ शैलेश कुमार चौरसिया ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से कही. उन्होंने कहा कि डॉल्फिन के शिकार के संबंध में आयी खबर के आलोक में जिला प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी इरफान शेख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
डीसी ने साहिबगंज जिलावासियों से अपील की है कि डॉल्फिन (सोंस) या अन्य प्रवासी पक्षियों एवं जानवरों जिनका शिकार वन्य प्राणी अधिनियम के तहत संगीन अपराध है. इनके शिकार के संबंध में अगर कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो जिला प्रशासन को अवश्य सूचित करें. अपने नजदीकी थाने या वन विभाग के पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित कर इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं. इस संबंध में विशेष जानकारी देते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री मनीष तिवारी के द्वारा बताया गया कि रविवार शाम मिट्ठू शेख पिता इरफान शेख जो उत्तरी बेगम बेगमगंज के निवासी हैं के जाल में डॉल्फिन जिसे आम भाषा में सोंस भी कहते हैं, वह फंस गयी थी. डॉल्फिन को पानी में फेंकने के बजाय आरोपित ने उसे घर पर ला कर मार दिया.
अगले दिन डॉल्फिन को इजाबुल शेख पिता गोधन शेख कटहलबाड़ी के निवासी को बेच दिया. वन विभाग ने सूचना मिलने पर मीठू के घर पर छापेमारी की. मीठू शेख भाग गया, परंतु इरफान शेख पकड़ा गया है. इरफान शेख के द्वारा प्राप्त जानकारी एवं गुप्त सूचना पर इजाबुल शेख के घर छापा मारा गया. दो डॉल्फिन के अवशेष वहां से बरामद किए गए. सूचना के मुताबिक डॉल्फिन के अवशेष से तेल निकाला जा रहा था एवं यह धंधा बहुत दिनों से चल रहा था. मीठू शेख को अवैध शिकार एवं अवैध व्यापार के जुर्म में वन्य प्राणी अधिनियम के तहत
गिरफ्तार किया गया है. साथ ही इरफान शेख को इनकी सहभागिता के जुर्म में गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि डॉल्फिन एवं प्रवासी पक्षियों का शिकार वन्य प्राणी अधिनियम के तहत संगीन अपराध है, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान भी है. इसलिए लोग इस जुर्म से दूर रहें, डॉल्फिन एवं प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में जिला प्रशासन की मदद करें.

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