दुष्कर्म का आरोपी किशोर को भेजा रिमांड होम

साहिबगंज कोर्ट : राजमहल थाना क्षेत्र के सुकसेना घाट के किनारे लावारिस लड़की के साथ बलपूर्वक नौ अप्रैल 2011 को दुष्कर्म करने के आरोपी किशोर को प्रधान मजिस्ट्रेट संजय उपाध्याय, किशोर न्याय बोर्ड साहिबगंज ने दोषी पाकर सजा सुनाते हुए तीन वर्ष के लिए विशेष सुधारगृह धनबाद भेजने का आदेश दिया है.... घटना के बाबत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:32 PM

साहिबगंज कोर्ट : राजमहल थाना क्षेत्र के सुकसेना घाट के किनारे लावारिस लड़की के साथ बलपूर्वक नौ अप्रैल 2011 को दुष्कर्म करने के आरोपी किशोर को प्रधान मजिस्ट्रेट संजय उपाध्याय, किशोर न्याय बोर्ड साहिबगंज ने दोषी पाकर सजा सुनाते हुए तीन वर्ष के लिए विशेष सुधारगृह धनबाद भेजने का आदेश दिया है.

घटना के बाबत पीड़िता के चाचा नरेंद्र मंडल ने राजमहल थाना कांड संख्या 80/11 में जिसु मंडल के खिलाफ धारा 376 एवं 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. किशोर न्याय बोर्ड ने नामित किशोर जिसु मंडल को दर्ज धारा के तहत अपराध तारीख करने का दोषी पाया. न्याय बोर्ड ने संयुक्त रूप से प्रधान मजिस्ट्रेट एवं सदस्य शिवशंकर दूबे ने धारा 376 मे तीन वर्ष के लिए एवं धारा 506 में तीन माह के लिए विशेष गृह धनबाद भेजा है.