तीनपहाड़ में 25 लाख का प्रतिबंधित गुटखा और जर्दा बरामद, एक की हुई गिरफ्तारी
Jharkhand news, Sahibganj news : साहिबगंज जिला अंतर्गत तीनपहाड़ क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 134 बोरा गुटखा और जर्दा बरामद किया है. बाजार में इसकी कीमत 25 लाख रुपये है. इस संबंध में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है. बता दें कि झारखंड में 27 जुलाई, 2021 तक गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, जर्दा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आदि पर रोक लगी है.
Jharkhand news, Sahibganj news : तीनपहाड़ (साहिबगंज) : साहिबगंज जिला अंतर्गत तीनपहाड़ क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 134 बोरा गुटखा और जर्दा बरामद किया है. बाजार में इसकी कीमत 25 लाख रुपये है. इस संबंध में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है. बता दें कि झारखंड में 27 जुलाई, 2021 तक गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, जर्दा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आदि पर रोक लगी है.
गुप्त सूचना के आधार पर बीते मंगलवार के रात को राजमहल अनुमंडल पुलिस पदाधिकार अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में तीनपहाड़ थाना पुलिस ने सुफियान अंसारी के घर से 134 बोरा गुटखा और जर्दा को बरामद किया है. बाजार में इसकी कीमत 25 लाख रुपये बतायी जा रही है.
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इस संबंध में श्री सिंह ने तीनपहाड़ थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि गुटखा और जर्दा का थोक विक्रेता सुफियान अंसारी द्वारा प्रतिबंधित गुटखा और जर्दा की बिक्री की जाती है. सुफियान अंसारी बंगाल से गुटखा और जर्दा लाकर साहिबगंज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अब भी खुदरा बिक्री करते हैं.
गुप्त सूचना के आधार पर राजमहल पुलिस इंस्पेक्टर रामसागर तिवारी, तीनपहाड़ थाना प्रभारी परशुराम पासवान, पीएसआई रामप्रवेश राम और अन्य पुलिस बल के साथ सुफियान अंसारी के घर छापेमारी किया गया. इस दौरान 134 बोरा प्रतिबंधित गुटखा और जर्दा बरामद हुआ है. प्रतिबंधित गुटखा और जर्दा रखने और बिक्री करने के आरोप में सुफियान अंसारी को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, जब्त सामानों को तीनपहाड़ थाना के मालखाने में रखा गया है. सुफियान अंसारी के गिरफ्तारी के बाद से अवैध रूप से बिक्री कर रहे अन्य गुटखा, जर्दा व्यापारियों में डर व्याप्त हो गया है.
मालूम हो कि कारोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को देखते हुए राज्य सरकार ने झारखंड में गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर रोक लगा दी है. सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों जैसे- सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटखा और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर 27 जुलाई, 2021 तक के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.
Posted By : Samir Ranjan.