ओके::भूमि अधिग्रहण कानून झारखंड के लिए काला कानून: अशोक

प्रतिनिधि, बोरियो भूमि अधिग्रहण कानून झारखंड के लिए काला कानून है. इस कानून के तहत किसी भी गरीब की जमीन उद्योगपतियों की मरजी से सरकार अधिग्रहण कर सकती है. यह बातें शनिवार को ग्वाला मोड़ पर झारखंड विकास मोरचा के साहिबगंज व पाकुड़ जिला प्रभारी अशोक वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कही. श्री वर्मा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 24, 2015 7:02 PM

प्रतिनिधि, बोरियो भूमि अधिग्रहण कानून झारखंड के लिए काला कानून है. इस कानून के तहत किसी भी गरीब की जमीन उद्योगपतियों की मरजी से सरकार अधिग्रहण कर सकती है. यह बातें शनिवार को ग्वाला मोड़ पर झारखंड विकास मोरचा के साहिबगंज व पाकुड़ जिला प्रभारी अशोक वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कही. श्री वर्मा ने कहा कि लेकिन जेवीएम ऐसा होने नहीं देगी. इसके साथ स्थानीय नीति कानून बना कर तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति में झारखंड के नौजवानों को अवसर मिलना चाहिए. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का चरित्र एवं चाल दोनों अलग है. इस मौके पर जेवीएम के जिलाध्यक्ष आरके यादव, सूर्यनारायण हांसदा, निलमुनी मुर्मू, विजय ठाकुर, पूर्व विधायक थॉमस सोरेन, विक्रम सिंह, जीसू मोदी, राजेश गोस्वामी सहित अन्य उपस्थित थे. ————————————–फोटो नंबर 24 एसबीजी 15 हैकैप्सन: बैठक करते झाविमो नेता

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