वर्तमान व पूर्व विधायक को मिली जमानत

साहिबगंज : पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे के आठ सूत्री मांग को लेकर वर्ष 2014 में रेल रोकने के मामले में आरपीएफ थाना में दर्ज कांड संख्या 2/14 एवं चेकिंग नंबर 87/14 धारा 74 ए के तहत तत्कालीन झाविमो नेता अनिल मुमरू, पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन व अन्य लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 19, 2015 9:48 AM
साहिबगंज : पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे के आठ सूत्री मांग को लेकर वर्ष 2014 में रेल रोकने के मामले में आरपीएफ थाना में दर्ज कांड संख्या 2/14 एवं चेकिंग नंबर 87/14 धारा 74 ए के तहत तत्कालीन झाविमो नेता अनिल मुमरू, पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन व अन्य लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
इसी मामले को लेकर शनिवार को रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी एएम त्रिपाठी के समक्ष सशरीर लिट्टीपाड़ा के वर्तमान झामुमो विधायक डॉ अनिल मुमरू, महेशपुर से झाविमो के पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन, मृदुशिला मुमरू हाजीर हुए. इन लोगों पर चार्ज आरोप गठित हुआ. जिनके बाद जमानत दे दी गयी. मौके पर अधिवक्ता ए गोपाल कृष्णन, राजेश यादव, अवधेश कुमार, कृष्ण मोहन यादव उपस्थित थे.

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