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विस्फोटक मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा नगर प्रतिनिधि, पाकुड़अपर जिला व सत्र न्यायधीश ओमप्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने मालपहाड़ी थाना कांड संख्या 152/12 के तहत दर्ज विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत हालिम शेख को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया गया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 24, 2015 7:49 PM

विस्फोटक मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा नगर प्रतिनिधि, पाकुड़अपर जिला व सत्र न्यायधीश ओमप्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने मालपहाड़ी थाना कांड संख्या 152/12 के तहत दर्ज विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत हालिम शेख को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया गया है. अर्थ दंड की राशि नहीं जमा करने पर अतिरिक्त दो साल की सजा सुनाई है. हालिम शेख ट्रैक्टर के माध्यम से पश्चिम बंगाल से 13 बोरा अमोनियम नाइट्रेट अवैध ढंग से ला रहा था. उसने जांच में अवैध कागजात बना कर प्रस्तुत किसा था. गवाहों के बयान के अधार पर हालीम शेख को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है तथा 10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से संग्राम राम व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता निरंजन मिश्रा थे.

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