26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

लेटेस्ट वीडियो

साहिबगंज में बनाये जायेंगे 393 आवास

हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग आवास लाभ पाने के लिए 10 तक करें आवेदन : नप पदाधिकारी साहिबगंज : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 जनवरी तक लोग आवेदन दे सकते हैं. यह बातें नप पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह ने बुधवार को अपने कार्यालय में बैठक के बाद कही. उन्होंने कहा कि चार कैटेगरी के […]

Audio Book

ऑडियो सुनें

हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग आवास

लाभ पाने के लिए 10 तक करें आवेदन : नप पदाधिकारी
साहिबगंज : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 जनवरी तक लोग आवेदन दे सकते हैं. यह बातें नप पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह ने बुधवार को अपने कार्यालय में बैठक के बाद कही. उन्होंने कहा कि चार कैटेगरी के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. साहिबगंज शहर में 393 आवास बनाना है. स्लम एरिया, एलआइजी, पैरोस्टिल एजेंसी व व्यक्तिगत आवास ले सकते हैं. इस अवसर पर सीटी मैनेजर अमित कुमार, आवास बोर्ड के महेंद्र महतो आदि अन्य उपस्थित थे.
कौन होंगे लाभार्थी : लाभार्थी के परिवार में पति-पत्नी, अविवाहित पुत्र और अविवाहित लड़की हो सकती है.
क्या है पात्रता : लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भाग में अपने नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना पक्का घर नहीं होना चाहिए.
आवेदन फॉर्म कहां से प्राप्त करें : नगर निकाय की वेबसाइट एवं कार्यालय, नगर वार्ड पार्षद का कार्यालय में .
आवेदन फॉर्म जमा कहां करें : स्थानीय नगर निकाय के कार्यालय में अंतिम तिथि 10 जनवरी 2016 तक जमा कर दें.
आवेदन के साथ दिये जाने वाले कागजात : भारत के किसी भाग में अपने अथवा अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना पक्का घर नहीं होने का शपथ पत्र, वार्षिक आय शपथ पत्र, आधार/मतदाता पहचान पत्र अन्य विशिष्ट पहचान संख्या की अभिप्रमाणित छायाप्रति अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व के प्रमाण पत्र की
अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं परिवार की तस्वीर.
क्या है कैटेगरी : स्लम पुनर्विकास-संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग, निजी भागीदारी के साथ और लोक प्राधिकरण द्वारा घर का निर्माण, अतिरिक्त एफसीआई, टीडीआर/एफएआर परियोजनाओं को वित्तीय व्यवहार्य व्यवसायिक रूप बनाने के लिये यदि अपेक्षित हों.
क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास : नगर अवास और आवासों के विस्तार के लिए इडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर और एलआइजी निम्न आय वर्ग हेतु सब्सिडी, इडब्ल्यूएस वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख रुपये तक और आवास का आकार 30 वर्ग मीटर तक, एलआइजी वार्षिक पारिवारिक आय तीन से छह लाख रूपये के बीच और आवास का आकार 60 वर्ग मीटर तक.
भागीदारी मेें किफायती आवास : राज्य पैरास्टेटल एजेसियां सहित निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के साथ, किफायती आवासीय परियोजनाओं मे जहां 35 प्रतिशत निर्मित आवास इडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए है प्रति इडब्ल्यूएस आवास केंद्रीय सहायता.
लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी : व्यक्तिगत आवास की अपेक्षा वाले इडब्ल्यूएस नये आवास श्रेणी के व्यक्तियों के लिए, राज्य को ऐसे लाभार्थियों के लिये पृथक परियोजना तैयार करनी है, अलग-अलग छितरे हुये लाभार्थी को शामिल नहीं किया जायेगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

अन्य खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snaps News reels