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रांची : साहिबगंज के लापता बच्चों को खोजने के लिए हाइकोर्ट ने दिया तीन सप्ताह का समय

एम हेंब्रम ने साहिबगंज की अदालत में अपने पुत्र की ट्रैफिकिंग को लेकर शिकायतवाद संख्या-148/2022 दर्ज करायी थी.

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े मामले के आरोपी कुलदेव साह की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिकाओं पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक (एसपी) का पक्ष सुना. इसके बाद खंडपीठ ने दोनों लापता बच्चों को बरामद करने के लिए तीन सप्ताह का समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह के बाद होगी. मामले की सुनवाई के दाैरान साहिबगंज के एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल उपस्थित थे. उनकी ओर से खंडपीठ को बताया गया कि एसआइटी मामले की जांच कर रही है. लापता बच्चों को खोजने के लिए प्रयास जारी है. टीम छह बार दोनों बच्चों को खोजने के लिए उत्तर प्रदेश व दिल्ली गयी थी, लेकिन लापता बच्चों का अब तक पता नहीं चल पाया है. बच्चों की तलाश में एसआइटी की टीम को फिर दिल्ली सहित अन्य राज्यों में भेजा जायेगा. प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता प्रत्यूष लाल एवं दीपक साहू ने पैरवी की.

क्या है मामला

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कुलदेव साह ने याचिका दायर की है. वहीं एम हेंब्रम ने साहिबगंज की अदालत में अपने पुत्र की ट्रैफिकिंग को लेकर शिकायतवाद संख्या-148/2022 दर्ज करायी थी. इसमें कुलदेव साह व वीरेन साह के खिलाफ आरोप लगाया गया है. उनका पुत्र वर्ष 2018 से लापता है. वहीं बोरियो थाना में कुलदेव साह व पप्पू साह के खिलाफ कांड संख्या-2020/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज है.

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