साहिबगंज. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को मंडलकारा साहिबगंज में मासिक जेल अदालत सह विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया. अध्यक्षता प्राधिकार के सचिव सह वरीय सिविल जज विश्वनाथ भगत ने की. कहा अगर आप निर्दोष हैं, तो आपको न्याय अवश्य मिलेगा, आप बरी कर दिये जायेंगे, बस आपको न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होता है. उन्होंने बंदियों को उनके अधिकारों से अवगत कराया. कहा कि बंदियों को अपने हक और अधिकार की जानकारी जरूर होनी चाहिए. उन्होंने बंदियों को नैतिक मूल्यों का बोध भी कराया. गर्भवती महिलाओं के अधिकार, प्रोजेस्ट वात्सल्य, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों नशा मुक्ति के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कोई भी बंदी अपना अधिवक्ता नहीं रख पा रहे हैं, तो बंदी पीएलवी/ जेल कर्मी के माध्यम से प्राधिकार को बंदी आवेदन देकर नि:शुल्क सुविधा हासिल कर सकते हैं. लीगल एड डिफेंस कौंसिल के अधिवक्ता प्रायः कारा में आकर आपलोगों की समस्या का निराकरण करते हैं. चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अरविंद गोयल और उनकी टीम ने बंदियों को उनके केस के बारे में अद्यतन जानकारी मुहैया करायी. मौके पर जेलर मनोज मुर्मू, लीगल डिफेंस लॉयर कामिनी शर्मा, अमरिंदर श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्त व रतन कुमार, ज्योति कुमारी सहित कोर्ट कर्मचारी व कारा कर्मी एवं बंदी उपस्थित थे.
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