अभिभावक विहीन बच्चों को उपलब्ध कराया जायेगा उचित उपचार : धीरज
दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, दिव्यांग व विक्षिप्त बच्चों को मिलेगी विधिक मदद
साहिबगंज. नालसा के निर्देशानुसार सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार साहिबगंज के तत्वावधान में बाल संरक्षण प्रोग्राम 2024 को लेकर व्यवहार न्यायालय साहिबगंज में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. उक्त कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम धीरज कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि नालसा एवं डालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार साहिबगंज के तत्वाधान में जिले के प्रत्येक प्रखंड में बाल संरक्षण प्रोग्राम 2024 के तहत बच्चों को मिलने वाले विधिक सहायता के संबंध में आम लोगों को जागरूक करना है. प्रखंड स्तर पर पारा लीगल वॉलेंटियर के माध्यम से वैसे पीड़ित बच्चा का पता लगाना है. दिव्यांग हो या विक्षिप्त हो या उन बच्चों का कोई संरक्षक ना हो. उन्हें विधिक सहायता हेतु पता कर उचित उपचार उपलब्ध करायी जाएगी. लापता बच्चों के संबंध में जानकारी इकट्ठा करना तथा उन्हें पुलिस प्रशासन के माध्यम से पता कर अभिभावक तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा. कुपोषित बच्चों एवं विक्षिप्त बच्चों के संरक्षण हेतु, जो भी विधिक सहायता प्राप्त हो सकता है. उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मुहैया कराया जाएगा. उक्त कार्यक्रम का मंच संचालन विश्वनाथ भगत (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार) ने किया. कार्यशाला में प्रेमनाथ तिवारी अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ साहिबगंज, अधिवक्ता गौतम प्रसाद सिंह, लाल बाबू यादव, संजय मिश्रा, कुलिंदू प्रसाद, सुनील कुमार, लीगल डिफेंस अधिवक्ता कामिनी शर्मा, ज्योति कुमारी के अलावे ब्लॉक स्तर से दर्जनों पैरा लीगल वॉलंटियर्स उपस्थित थे.
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