केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों को दी गयी कानून की जानकारीराष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस आज, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्यों ने दिये कई आवश्यक सुझावप्रतिनिधि, साहिबगंजकेंद्रीय विद्यालय में कक्षा 9 के छात्र-छात्राओं को कानून की जानकारी देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्यों की बैठक हुई. बैठक में डालसा सचिव विश्वनाथ भगत उपस्थित रहे. बैठक में लीगल एड डिफेंस कौंसिल के डिप्टी चीफ आरके श्रीवास्तव ने बच्चों को बाल विवाह, बाल अपराध के अलावा कई बातों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आप कभी भी किसी मामले में कोई परेशानी से घिर जाये तो फौरन इसकी जानकारी अपने माता-पिता व स्कूल के शिक्षक को दे. उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करवाना या फिर काम पर रखना कानूनी अपराध है. इसके अलावा 18 साल से कम आयु के बच्चों के केस एवं उनके रख रखाव के बारे में भी जानकारी दी. वहीं, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल ज्योति कुमारी ने कहा कि हर वह काम जो अपने घर के लोगों से या फिर टीचर से छुपा के किया जाये, यह गलत है. उन्होंने बताया कि आप अगर किसी से छुपा कर मोबाइल में बात करते हैं तो यह भी गलत है. आप सही है तो सबके सामने बात करें. हो सकता है कि यह बात आगे चलकर आपको नुकसान दे सकता है. उन्होंने बताया कि स्कूल जाते समय अगर कोई लगातार आप पर कमेंट या किसी बात को बार-बार दोहराता है तो आप इसकी जानकारी फौरन अपने स्कूल के शिक्षक और अपने घर के सदस्यों को दे. उन्होंने कहा कि आप इस मामले में हमारे सदस्यों से भी शिकायत कर सकते हैं. उन्होंने बाल विवाह एवं बाल मजदूरी के मामले में भी छात्राओं को जानकारी से अवगत कराया. इसके अलावा उन्होंने कानून की जानकारी से संबंधित भी कई बातों को छात्र- छात्राओं के समक्ष रखा. मौके पर रतन कुमार, मोहम्मद दिल नवाज, माधुरी कुमारी, मोहम्मद महफूज आलम, प्रवीण कुमार सहित बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद थे.

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस आज, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्यों ने दिये कई आवश्यक सुझाव

By Prabhat Khabar News Desk | November 8, 2024 11:02 PM

साहिबगंज. केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 9 के छात्र-छात्राओं को कानून की जानकारी देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्यों की बैठक हुई. बैठक में डालसा सचिव विश्वनाथ भगत उपस्थित रहे. बैठक में लीगल एड डिफेंस कौंसिल के डिप्टी चीफ आरके श्रीवास्तव ने बच्चों को बाल विवाह, बाल अपराध के अलावा कई बातों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आप कभी भी किसी मामले में कोई परेशानी से घिर जाये तो फौरन इसकी जानकारी अपने माता-पिता व स्कूल के शिक्षक को दे. उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करवाना या फिर काम पर रखना कानूनी अपराध है. इसके अलावा 18 साल से कम आयु के बच्चों के केस एवं उनके रख रखाव के बारे में भी जानकारी दी. वहीं, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल ज्योति कुमारी ने कहा कि हर वह काम जो अपने घर के लोगों से या फिर टीचर से छुपा के किया जाये, यह गलत है. उन्होंने बताया कि आप अगर किसी से छुपा कर मोबाइल में बात करते हैं तो यह भी गलत है. आप सही है तो सबके सामने बात करें. हो सकता है कि यह बात आगे चलकर आपको नुकसान दे सकता है. उन्होंने बताया कि स्कूल जाते समय अगर कोई लगातार आप पर कमेंट या किसी बात को बार-बार दोहराता है तो आप इसकी जानकारी फौरन अपने स्कूल के शिक्षक और अपने घर के सदस्यों को दे. उन्होंने कहा कि आप इस मामले में हमारे सदस्यों से भी शिकायत कर सकते हैं. उन्होंने बाल विवाह एवं बाल मजदूरी के मामले में भी छात्राओं को जानकारी से अवगत कराया. इसके अलावा उन्होंने कानून की जानकारी से संबंधित भी कई बातों को छात्र- छात्राओं के समक्ष रखा. मौके पर रतन कुमार, मोहम्मद दिल नवाज, माधुरी कुमारी, मोहम्मद महफूज आलम, प्रवीण कुमार सहित बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version