पेट्रोल पंप लूट में तीन दोषी दो-दो साल की सश्रम जेल
सरायकेला : चौका पेट्रोल पंप लूटकांड के तीन अपराधी पंकज कुमार साहु, आलोक कुमार साहु व कुर्बान अली को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम एस त्रिपाठी की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर भादवि की धारा 25(1-बी) 26/35 के तहत दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीEarthquake: […]
सरायकेला : चौका पेट्रोल पंप लूटकांड के तीन अपराधी पंकज कुमार साहु, आलोक कुमार साहु व कुर्बान अली को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम एस त्रिपाठी की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर भादवि की धारा 25(1-बी) 26/35 के तहत दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
साथ ही सभी पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. घटना 05 जनवरी-17 की है.
सहायक लोक अभियोजक आशीष तिवारी ने बताया कि तीनों अपराधी रिलायंस पेट्रोल पंप से लूट को अंजाम देकर चौका की अोर भाग रहे थे. तभी पुलिस ने नाकेबंदी कर तीनों को पकड़ लिया.
मौके पर से देशी कट्टा के साथ-साथ रुपये से भरा बैग भी बरामद किया गया था. उन्होंने बताया कि इस मामले को स्पीड ट्रायल के लिए राज्य सरकार द्वारा चिह्नित किया गया था.