आर्म्स एक्ट में 24 महीने की सजा

बेगूसराय (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी गौरव आनंद ने आर्म्स एक्ट के आरोपित अशोक सिंह, खोदावंदपुर थाने के मेघौल निवासी को दोषी पाकर दो वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीओ अनुपलाल मंडल ने छह गवाहों की गवाही करायी. आरोप है कि उसने 31 दिसंबर, 2012 को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 17, 2013 4:29 AM

बेगूसराय (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी गौरव आनंद ने आर्म्स एक्ट के आरोपित अशोक सिंह, खोदावंदपुर थाने के मेघौल निवासी को दोषी पाकर दो वर्ष सश्रम कारावास दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीओ अनुपलाल मंडल ने छह गवाहों की गवाही करायी.

आरोप है कि उसने 31 दिसंबर, 2012 को सूचक रामाज्ञा सिंह के घर जाकर पिस्तौल तान कर गालीगलौज की जान मारने की धमकी दी. गवाहों ने आरोपित को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया.

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