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छेड़खानी के आरोपी युवकों को गांव बदर की सजा

खरसावां कदमडीहा: (खरसावां) की अंजुमन तंजीम मिल्लत ने छेड़खानी के आरोपी कदमडीहा गांव के दो युवकों को गांव में किसी भी सूरत में न रहने की हिदायत देते हुए गांव बदर की सजा सुनाया है. विगत शनिवार को कदमडीहा के दो युवक समेत तीन युवकों द्वारा एक महिला से छेड़खानी व मारपीट करने का मामला […]

खरसावां कदमडीहा: (खरसावां) की अंजुमन तंजीम मिल्लत ने छेड़खानी के आरोपी कदमडीहा गांव के दो युवकों को गांव में किसी भी सूरत में न रहने की हिदायत देते हुए गांव बदर की सजा सुनाया है. विगत शनिवार को कदमडीहा के दो युवक समेत तीन युवकों द्वारा एक महिला से छेड़खानी व मारपीट करने का मामला सामने आया था. इस मामले में तीनों युवकों पर खरसावां थाना में मामला भी दर्ज किया गया है. दूसरी ओर इसी मामले में ही सोमवार को देर रात कदमडीहा की अंजुमन तंजीम मिल्लत कमेटी की एक बैठक सदर मो अताउल्लाह के अध्यक्षता में संपन्न हुई.

इस बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए कमेटी ने कदमडीहा गांव के दो आरोपी युवकों के अभिभावकों को यह आदेश दिया कि खरसावां में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले युवकों को गांव से दूर रखा जाये. सदर मो अताउल्लाह ने बताया कि गांव का कोई भी परिवार इन्हें अपने घर में शरण नहीं देगा. सदर मो अताउल्लाह ने बताया कि समिति ने आगे भी इस तरह की हरकत करने वालों पर इसी तरह की सजा देने की चेतावनी दी है. बैठक में गांव के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे.

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