जेल अदालत में तीन आरोपी रिहा

सरायकेला : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत सरायेकाल कारा में जेल अदालत का आयोजन किया गया. जेल अदालत में कुल तीन मामलों का निष्पादन किया गया. इसमें जीआर कांड संख्या 802/12 में मनोज दास, लंगड़ा जोजो व जीआर संख्या 702/12 में अशोक थापा दोषमुक्त करार दिया गया. जेल अदालत में मुख्य रूप से जिला […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 3, 2013 2:34 AM

सरायकेला : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत सरायेकाल कारा में जेल अदालत का आयोजन किया गया. जेल अदालत में कुल तीन मामलों का निष्पादन किया गया.

इसमें जीआर कांड संख्या 802/12 में मनोज दास, लंगड़ा जोजो जीआर संख्या 702/12 में अशोक थापा दोषमुक्त करार दिया गया. जेल अदालत में मुख्य रूप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश केके श्रीवास्तव उपस्थित थे. उन्होंने कहा कि अगर आरोपी द्वारा स्वेच्छा से अपना अपराध कबूल कर लेते हैं, तो उससे सजा में रियायत दी जाती है.

मौके पर सीजेएम एसएम हुसैन, एसीजीएम विजय कुमार, डीएलएसए सचिव एके सिंह, न्यायिक पदाधिकारी एके श्रीवास्तव, एसडीजेएम एसके सिंह अन्य न्यायिक पदाधिकारी के अलावा अधिवक्ता देवाशीष ज्योतिषी, असित षाड़ंगी, सुबोध हाजरा, एसके चौधरी समेत कई उपस्थित थे.

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