बिना प्रमाण पत्र नहीं होगी वेतन निकासी

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By Prabhat Khabar Digital Desk | December 17, 2013 4:36 AM

डीसी ने स्वामी विवेकानंद योजना में धीमी प्रगति पर सीडीपीओ के वेतन मामले में कहा

सरायकेला : स्वामी विवेकानंद नि:शक्त योजना के तहत लाभुकों को पेंशन के भुगतान में देरी करने पर सीडीपीओ अपने वेतन की निकासी नहीं कर पायेंगे. सीडीपीओ को वेतन की निकासी करने में अब स्वामी नि:शक्त योजना के तहत लाभुकों को राशि का भुगतान करने का प्रमाण कोषागार में देना होगा, तभी वेतन की निकासी होगी.

जिला समाहरणालय के सभागार कक्ष में उपायुक्त केएन झा ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए स्वामी विवेकानंद योजना में धीमी प्रगति पर सीडीपीओ को जम कर फटकार लगाते हुए उक्त निर्देश दिये. बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कन्यादान योजना व स्वामी विवेकानंद नि:शक्त योजना के लिए जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उससे जल्द ही स्वीकृति के लिए भेजा जाये.

आवेदन पत्र को अनुमंडल कार्यालय में तीन दिन के अंदर ही निष्पादन कर स्वीकृति दिया जाये, ताकि योजना का लाभ जरूरत मंद लोगों को मिल सके. बैठक में लक्ष्मी लाडली योजना, पोषाहार योजना सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गयी. बैठक में समाज कल्याण पदाधिकारी संजय कुमार ठाकुर, सिविल सजर्न डॉ एसके झा, आरसीएच पदाधिकारी डॉ केके सहगल, डॉ प्रियरंजन के अलावा सभी प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी व सीडीपीओ उपस्थित थे.

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