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अजजा-अजा अत्याचार निवारण अधिनियम पर बोले डीसी सरायकेला : जिला समाहरणालय के सभागार कक्ष में मंगलवार को ‘अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम’पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. मौके पर उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा अजजा-अजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कानून बना है. इस कानून को और प्रभावी बनाने के […]

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अजजा-अजा अत्याचार निवारण अधिनियम पर बोले डीसी

सरायकेला : जिला समाहरणालय के सभागार कक्ष में मंगलवार को ‘अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम’पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. मौके पर उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा अजजा-अजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कानून बना है. इस कानून को और प्रभावी बनाने के लिए 14 अप्रैल-16 को संशोधन किया गया. डीसी ने कहा कि अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जाति सूचक गाली देना, उनकी जमीन पर कब्जा करना, मतदान करने नहीं देना या चुनाव लड़ने से रोकना,
सामाजिक बहिष्कार तथा उस पर झूठा आरोप लगाना या झूठा मामला दर्ज कर फंसाना दंडनीय अपराध है. डीसी ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य अधिनियम के प्रति जागरूक करना है, ताकि समाज उन्हें सुरक्षित माहौल मिले. कार्यशाला को स्निग्धा अग्रवाल ने भी संबोधित किया. मौके एडीसी कुंज बिहारी पांडेय, आइटीडीए निदेशक बाल किशुन मुंडा, समाज कल्याण पदाधिकारी शिवमंगल तिवारी, डीपीओ सुरेश राय, एसडीओ संदीप दूबे, एसडीपीओ अजीत कुमार समेत कई थाना के प्रभारी उपस्थित थे.

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