गांजा कारोबारी को 10 साल की सश्रम कारावास, एक लाख रुपये का जुर्माना

अवैध गांजा कारोबार मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने अभियुक्त गांजा कारोबारी नेहरू कुंभकार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

By Prabhat Khabar News Desk | December 19, 2021 10:21 AM
  • पुलिस ने 2018 में रंजाड़ गांव में छापामारी कर बरामद किया था गांजा

  • एनडीपीएस एक्ट के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना

  • जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास

सरायकेला: अवैध गांजा कारोबार मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने अभियुक्त गांजा कारोबारी नेहरू कुंभकार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. एनडीपीएस एक्ट के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

तत्कालीन थाना प्रभारी यज्ञनारायण तिवारी ने राजनगर थाना कांड संख्या 42/2018 के तहत मामला दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि गुप्त सूचना मिली थी कि रांजड़ गांव निवासी नेहरू कुंभकार(35) घर में ही गांजा का अवैध कारोबार कर रहा है. सूचना पर तत्कालीन डीएसपी दीपक कुमार के नेतृत्व में विशेष छापामारी टीम गठित कर 16 जून 2018 को नेहरू कुंभकार के घर पर छापामारी की गयी, जिसमें नेहरू पुलिस को चकमा देकर भाग गया.

इस दौरान नेहरू के घर से दो-दो किलो वजन के कुल 22 पैकेट, लगभग पांच किलो वजन का एक पैकेट और प्लास्टिक बैग में तकरीबन 2 किलो गांजा बरामद किया गया. इस दौरान पुलिस को खटिया से एक रजिस्टर भी बरामद हुआ था, जिस पर गांजा के लेन-देन का हिसाब-किताब था. हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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Posted by: Pritish Sahay

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