सरायकेला. सरायकेला सिविल कोर्ट में गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में थानों के अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारियों के लिए विशेष कैपेसिटी बिल्डिंग और विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य जांच अधिकारियों को महत्वपूर्ण कानूनों के प्रावधान के प्रति जागरूक करना और कौशल को उन्नत करना रहा. कार्यक्रम में पॉस्को, एनडीपीएस अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में विस्तार से बताया गया. कार्यक्रम में पीडीजे रामाशंकर सिंह, फैमिली जज बीरेश कुमार, एडीजे वन चौधरी एहसान मोइज, सीजेएम कवितांजली टोप्पो, सचिव डीएलएसए तौसीफ मेराज, न्यायिक पदाधिकारी अनामिका किस्कु, एसडीजेएम आशीष अग्रवाल ने संयुक्त रूप से दीप जला कर किया. मौके पर पीडीजे ने कानून की बारीकियों को विस्तार से जानकारी दी. जांच अधिकारियों को इन कानूनों के प्रभावी अनुपालन के लिए उपयोगी सुझाव दिये. पीडीजे ने बताया कि पॉक्सो अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) की संवेदनशीलता और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने जांच प्रक्रिया को संवेदनशील और त्वरित बनाने पर जोर दिया. मौके पर एलडीसीएस के सहायक सुनीत कर्मकार, सभी थानों से आये पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे.
न्यायिक पदाधिकारियों ने प्रभात फेरी निकाल किया जागरूक
जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने गुरुवार को न्यायिक पदाधिकारियों तथा कर्मचारी, पारा लीगल वॉलंटियर्स के साथ प्रभातफेरी निकाली. प्रभात फेरी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट बीरेश कुमार, एडीज-1 चौधरी एहसान मोइज़ सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी शामिल हुए. लोगों को जागरूक किया गया. यह जानकारी डीएलएसए सचिव तौसीफ मेराज ने दी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है