हत्या के दो मामले में तीन को आजीवन कारावास

सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम बाबू गुप्ता की अदालत ने हत्या के दो अलग-अलग मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. प्रथम मामला जलडेगा थाना क्षेत्र का है . यहां सेरम समद नामक व्यक्ति ने वर्ष 2016 में अपनी पत्नी जीरन समद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 21, 2017 10:38 AM
सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम बाबू गुप्ता की अदालत ने हत्या के दो अलग-अलग मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
प्रथम मामला जलडेगा थाना क्षेत्र का है . यहां सेरम समद नामक व्यक्ति ने वर्ष 2016 में अपनी पत्नी जीरन समद की हत्या कर दी थी. वहीं दूसरा मामले में रेंगारीह थाना क्षेत्र निवासी जयंत आइंद एवं किशोर केरकेट्टा ने वर्ष 2015 में एक महिला की हत्या कर उसका सिर काट कर फेंक दिया था. उक्त दोनों मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अभियोजन पक्ष से एपीपी सुभाष प्रसाद ने दलीलें दी.

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