लड़की का अपहरण कर बेचने के आरोपी को 10 साल की सजा

सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर बेचने के आरोपी को 10 साल की सुनायी और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जानकारी के मुताबिक, ठेठइटांगर थाना क्षेत्र के कोनमेंजरा टेचाटोली निवासी रोशन बड़ाइक ने वर्ष 2015 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 19, 2019 1:01 AM

सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर बेचने के आरोपी को 10 साल की सुनायी और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जानकारी के मुताबिक, ठेठइटांगर थाना क्षेत्र के कोनमेंजरा टेचाटोली निवासी रोशन बड़ाइक ने वर्ष 2015 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे महानगर में ले जाकर बेच दिया था.

इस संबंध में लड़की के परिजनों ने एएचटीयू थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. लड़की को बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया था. उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनायी और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अभियोजन पक्ष से एपीपी सुभाष प्रसाद ने दलीलें दी.

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