आर्म्स एक्ट के आरोपी को तीन साल की सजा

सिमडेगा : सीजेएम मधुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने आर्म्स एक्ट के आरोपी को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनायी तथा पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया. जानकारी के मुताबिक 26 नवंबर 2015 को पुलिस गश्त लगा रही थी. इसी क्रम में सांयपुर जीतिया टोली में कुछ लोग शराब पी रहे थे. पुलिस ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 26, 2019 1:32 AM

सिमडेगा : सीजेएम मधुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने आर्म्स एक्ट के आरोपी को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनायी तथा पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया. जानकारी के मुताबिक 26 नवंबर 2015 को पुलिस गश्त लगा रही थी. इसी क्रम में सांयपुर जीतिया टोली में कुछ लोग शराब पी रहे थे.

पुलिस ने उक्त स्थल से राजधानी साहू, राजेश साहू एवं रघुवीर गोसाईं को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के क्रम में राजधानी साहू के पास से एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया. उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पांच साल की सजा सुनायी तथा पांच हजार जुर्माना लगाया. अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित श्रीवास्तव ने दलीलें दी.

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