सिमडेगा : पारा शिक्षक हत्याकांड मामले में एक और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
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– उक्त मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का भी काट रहे आजीवन कारावास
रविकांत साहू
सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पारा शिक्षक मनोज कुमार हत्याकांड के आरोपी कलेश्वर महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 98 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. कलेश्वर महतो पीएलएफआई के एरिया कमांडर बारूद गोप का सहयोगी था. बारूद गोप भी इसी मामले में जेल में बंद है.
जबकि इसी मामले में पूर्व विधायक एनोस एक्का सहित दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है. मालूम हो कि 26 नवंबर 2014 को कोलेबिरा प्रखंड के लसिया गांव निवासी पारा शिक्षक मनोज कुमार का अपहरण जटाटांड़ स्कूल से हुआ था तथा 27 नवंबर को मनोज कुमार का शव जटाटांड़ जंगल से बरामद किया गया था.
मृतक मनोज कुमार के भाई संजय कुमार की शिकायत पर इस मामले में एनोस को गिरफ्तार किया गया था. साथ ही 10 जुलाई 2015 को पीएलएफआई कमांडर बारूद गोप को भी गिरफ्तार कर लिया गया था. 29 जून 2018 को अदालत ने एनोस एक्का को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने दलीलें दी.