सिमडेगा : झारखंड की एक अदालत ने 30 वर्षीय व्यक्ति को वर्ष 2016 में अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनायी है. सरकारी वकील महेंद्र सिंह ने बुधवार को बताया कि प्रधान जिला न्यायाधीश कुमार कमल की अदालत ने यहां मंगलवार को फरसाबेड़ा निवासी याकूब टेटे को दोषी करार देते हुए उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
आपराधिक केस संख्या सिमडेगा थाना संख्या 33/16 के अंतर्गत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कुमार कमल ने निर्देश दिया कि जुर्माना राशि नहीं देने पर टेटे को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक महेंद्र सिंह ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश कीं.
जांच में यह पता चला कि व्यक्ति ने 25 मार्च, 2016 को यहां के सलडेगा इलाके में अपने घर पर झगड़े के बाद नशे की हालत में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. अदालत में मृतका के दो नाबालिग पुत्रों समेत कुल 5 गवाहों की पेशी करायी गयी. सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनायी.