झारखंड: पांच साल की मासूम से की थी दरिंदगी, अदालत ने सुनायी 20 साल जेल की सजा, 30 हजार रुपये लगाया जुर्माना
बताया जाता है कि 12 सितंबर 2020 को सिमडेगा जिले के ठेठइटांगर थाना क्षेत्र के गुडबहार निवासी एक युवक ज्योति लुगून पांच साल की बच्ची को बहला-फुसला कर गांव से दूर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. दोषी को बीस साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी.
सिमडेगा, इलियास: पोक्सो विशेष अदालत की न्यायाधीश आशा देवी भट्ट ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को बीस साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी एवं तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. दोषी पर 5 साल की मासूम से बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने का आरोप था.
2020 में 5 साल की मासूम से की थी दरिंदगी
बताया जाता है कि 12 सितंबर 2020 को सिमडेगा जिले के ठेठइटांगर थाना क्षेत्र के गुडबहार निवासी एक युवक ज्योति लुगून पांच साल की बच्ची को बहला-फुसला कर गांव से दूर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. घटना को अंजाम देने के बाद गांव में ही स्थित चबूतरे के पास बच्ची को छोड़कर फरार हो गया था. बच्ची चबूतरे पर बैठकर रो रही थी. इसी क्रम में परिजन वहां पहुंचे और बच्ची से पूछताछ की.
पुलिस ने दोषी को भेज दिया था जेल
पूछताछ के क्रम में बच्ची ने सारी कहानी बतायी. इसके बाद थाना में मामला दर्ज कराया गया. मामला दर्ज होते ही पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आठ गवाहों के बयान एवं दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश कीं.