हत्या का प्रयास करने के आरोपी को सात साल की सजा
आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया गया
सिमडेगा
. सहायक सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के प्रयास करने के एक आरोपी को सात साल की सजा सुनायी तथा आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बताया गया कि 25 सितंबर 2015 को बोलबा थाना क्षेत्र के खंडा पतराटोली निवासी दो बहनें ख्रीस्ता बा व सिलबिया बा अपने घर के बाहर झाडू लगा रही थी. इस क्रम में गांव के ही वीरेन केरकेट्टा, लुइस केरकेट्टा व ग्रेगोरी डुंगडुंग वहां पहुंच टांगी व दौली से दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये. घटना के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उक्त मामले की गुरुवार को अदालत में सुनवाई हो रही थी. इस दौरान वीरेन केरकेट्टा व लुइस केरकेट्टा अदालत से फरार हो गये. इसके बाद अदालत ने उक्त दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया. ग्रेगोरी डुंगडुंग को सात साल की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है