ब्रिलिएंट हाइस्कूल सिमडेगा को 24 घंटे में खाली करने का मिला आदेश, जानें क्या है वजह

शनिवार को उपायुक्त सुशांत गौरव ने अधिकारियों के साथ मैदान का निरीक्षण भी किया तथा आधारभूत संरचना बनाने का निर्देश दिया.स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में क्रिकेट पिच, वॉलीबॉल ग्राउंड, एथलेटिक्स ट्रैक, एस्ट्रोटर्फ मैदान, फुटबॉल ग्राउंड, गैलरी एवं अन्य स्पोर्ट्स एक्टिविटी को ध्यान में रख कर योजना तैयार की गयी है. मैदान के चारों ओर सरकारी जमीन पर किये गये अतिक्रमण को भी हटाने का निर्देश उपायुक्त ने अधिकारियों को दिया है. इसी के मद्दे नजर ब्रिलिएंट हाई स्कूल को भी उक्त नोटिस जारी किया गया है.

By Prabhat Khabar News Desk | April 5, 2021 2:22 PM

Jharkhand News, Simdega News सिमडेगा : शहरी क्षेत्र के बाजार टांड़ स्थित नागपुरिया भवन में नागपुरिया संघ द्वारा संचालित ब्रिलिएंट हाई स्कूल को 24 घंटे के अंदर खाली करने का आदेश नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दिया गया है. इससे संबंधित नोटिस भी स्कूल प्रशासन को प्राप्त हुआ है. नोटिस प्राप्त होने के बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया है. स्कूल प्रशासन असमंजस में है. उक्त स्कूल 1997 से नागपुरिया भवन में संचालित है तथा विद्यालय में लगभग एक हजार बच्चे अध्ययनरत हैं. यहां बता दें कि बाजारटांड़ स्थित मैदान को स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के रूप में विकसित किया जाना है.

शनिवार को उपायुक्त सुशांत गौरव ने अधिकारियों के साथ मैदान का निरीक्षण भी किया तथा आधारभूत संरचना बनाने का निर्देश दिया.स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में क्रिकेट पिच, वॉलीबॉल ग्राउंड, एथलेटिक्स ट्रैक, एस्ट्रोटर्फ मैदान, फुटबॉल ग्राउंड, गैलरी एवं अन्य स्पोर्ट्स एक्टिविटी को ध्यान में रख कर योजना तैयार की गयी है. मैदान के चारों ओर सरकारी जमीन पर किये गये अतिक्रमण को भी हटाने का निर्देश उपायुक्त ने अधिकारियों को दिया है. इसी के मद्दे नजर ब्रिलिएंट हाई स्कूल को भी उक्त नोटिस जारी किया गया है.

30 वर्ष के लिए लीज पर अनुशंसित है विद्यालय की जमीन : प्राचार्य

इस संबंध में ब्रिलिएंट हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक गोरखनाथ सिंह का कहना है कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार झारखंड सरकार के पास पत्र प्रेषित किया गया था. जिसके आलोक में आयुक्त के सचिव दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल द्वारा 41 डिसमिल भूमि ब्रिलिएंट हाई स्कूल के भवन निर्माण हेतु नागपुरिया संघ के साथ 30 वर्ष के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की अनुशंसा की गयी है.

साथ ही उच्च न्यायालय ने भी भू राजस्व विभाग को 41 डिसमिल जमीन की बंदोबस्ती के लिए आदेश दिया है. साथ ही निवर्तमान उपायुक्त विजय कुमार सिंह द्वारा इस संबंध में उच्च न्यायालय में एफिडेविट भी दिया गया था. इसके बावजूद नगर परिषद द्वारा नोटिस जारी कर विद्यालय को खाली करने की बात कही गयी है.

Posted By : Sameer Oraon

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