सिमडेगा में अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को सुनाया उम्रकैद की सजा
सिमडेगा की अदालत ने हत्या के आरोप में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. एडीजे आशा देवी की अदालत ने दोनों पर 18 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
सिमडेगा,मो इलियास : एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 18 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
पीट-पीट कर मार डाला
बताया गया कि 12 दिसंबर 2020 को रात्रि दस बजे ठेठइटांगर थाना क्षेत्र के मतरामेटा नवाटोली निवासी सुभाष साहू ने बुतरू साहू को फोन कर बताया कि ठेठइटांगर निवासी अमृत बिलुंग व दिलीप बिलुंग दोनो मिल कर उसके भाई अजय साहू व विजय साहू को लाठी डंडा से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है.
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गंभीर रूप से थे घायल, अस्पताल ले जाने के क्रम में हुई मौत
सूचना मिलने पर बुतरू साहू तुरंत वहां पहुंचा और दोनो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन विजय साहू की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे रिम्स रेफर कर दिया. जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गयी. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 11 गवाहों के बयान एवं दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनो अभियुक्तों को दोषी करा देते हुए उम्रकैद और 18 हजार रूपये की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की.
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