महिला गांजा तस्कर को चार साल की सजा
30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया
30 हजार रुपये जुर्माना लगाया सिमडेगा. विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नरंजन सिंह की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोप में दोषी पाते हुए एक महिला को चार साल की सजा सुनायी तथा 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बताया गया कि एक अगस्त 2020 को ओड़गा ओपी के तत्कालीन थाना प्रभारी देव कुमार दास वाहन चेकिंग अभियान चला रहे थे. इस क्रम में सुंदरगढ़ ओड़िशा निवासी प्रीति साहू स्कूटी से वहां पहुंची. पुलिस ने जांच के क्रम में उसके पास से साढ़े तीन किलो गांजा बरामद किया गया. इसके बाद पुलिस ने गांजा को जब्त करते हुए प्रीति कुमारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में अदालत ने आठ गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की.
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