बेविनार में दी गयी बच्चों के अधिकार की जानकारी

बेविनार में दी गयी बच्चों के अधिकार की जानकारी

By Prabhat Khabar News Desk | August 7, 2020 11:48 PM

सिमडेगा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव आनंदमणि त्रिपाठी द्वारा सिमडेगा, साहेबगंज व पाकुड़ के पैरालीगल वाेलेंटियर के प्रशिक्षण के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बाल संरक्षण अधिनियम के तहत बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के विषय में यूनिसेफ रांची के राहुल कुमार द्वारा विस्तृत जानकारी दी गयी.

उन्होंने बताया कि बच्चों के चार अधिकार प्रमुख हैं, जिसमें जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार एवं सहभागिता का अधिकार प्रमुख है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव आनंदमणि त्रिपाठी ने बाल विवाह के विषय में बताया. कहा कि बाल विवाह बड़ा अपराध है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी प्रचलित है.

उन्होंने बताया कि बाल विवाह की जानकारी होने पर बीडीओ बिना वारंट के जांच करते हुए कार्यवाही कर सकते हैं. शादी में संलिप्त दोनों पक्षों के विरुद्ध साक्ष्य जमा कर एफआइआर दर्ज कर संलिप्त लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि पैरालीगल वाेलेंटियर का कार्य क्षेत्र काफी बड़ा है.

हर क्षेत्रो में ध्यान देने के निर्देश दिया गया. झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्रधिकार के मार्ग दर्शन में आयोजित इस वेबिनार में कई लोग मौजूद थे.

Post by : Pritish Sahay

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