20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

छह अगस्त 2018 को जमीन विवाद में हुई थी हत्या

सिमडेगा.

प्रधान जिला जज राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत ने जुर्माना की राशि को मृतक की पत्नी रजनी किस्पोट्टा को देने का आदेश दिया. बताया गया कि छह अगस्त 2018 को कोनपाला रेंगारीह निवासी ख्रीस्तोफर किस्पोटा व उसके चचेरे भाई अगापित किस्पोट्टा मछली मारने गये थे. किंतु शाम को अगापित किस्पोट्टा घर नहीं लौटा. दूसरे दिन उसका शव पत्थर से कूचा हुआ थॉमस उरांव के खेत से बरामद किया गया. पुलिस ने हत्या के आरोप में साथ में मछली मारने गये ख्रीस्तोफर किस्पोट्टा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया गया. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने नौ गवाहों के बयान व दोनो पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें