Jharkhand News: सिमडेगा में सीजेएम आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने मोबाइल चोरी के दोषी नूर अंसारी को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी एवं पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. आपको बता दें कि नूर अंसारी इसी प्रकार की एक अन्य घटना में भी सजा काट रहा है. फिलहाल वह जेल में ही है.
नूर अंसारी हो गया था मोबाइल लेकर फरार
सिमडेगा जिले के रेंगारीह निवासी संजीव खलखो 11 मार्च 2021 को शहर के प्रिंस चौक पर खड़ा था. इसी दौरान मतरामेटा निवासी नूर अंसारी वहां पहुंचा और अपने दोस्त से बात करने का बहाना बनाकर संजीव खलखो से मोबाइल ले लिया. जैसे ही संजीव खलखो ने मोबाइल दिया. नूर अंसारी मोबाइल लेकर फरार हो गया. इसके बाद पीड़ित संजीव खलखो ने इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी. इसके बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया. अनुसंधान के क्रम में ये बात सामने आयी कि मोबाइल तपकरा में इस्तेमाल किया जा रहा है.
नूर अंसारी को पुलिस ने भेजा था जेल
मोबाइल मामले में पुलिस ने छापामारी कर तपकरा बाजार से अरशद आलम के पास से मोबाइल बरामद किया. तहकीकात के बाद अरसद आलम ने बताया कि ये मोबाइल उसने मतरेमेटा निवासी नूर अंसारी से खरीदा है. इसके बाद पुलिस ने नूर अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आठ गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने बाद ये सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश कीं. गौरतलब है कि नूर अंसारी इसी प्रकार की एक अन्य घटना में भी सजा काट रहा है. फिलहाल वह जेल में ही है.
रिपोर्ट : मो इलियास, सिमडेगा