दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
20 हजार रुपये जुर्माना लगाया
By Prabhat Khabar News Desk |
April 30, 2024 10:01 PM
सिमडेगा. विशेष न्यायाधीश आशा देवी भट्ट की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कराने के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनायी तथा 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया. बताया गया कि 20 जनवरी 2021 को दोपहर 12 बजे केरसई थाना क्षेत्र के श्रीघाघ टोली निवासी अथनस खाखा ने एक 10 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 10 गवाहों के बयान व दो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की.
...
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
ये भी पढ़ें...
January 13, 2026 10:29 PM
January 13, 2026 10:27 PM
January 13, 2026 10:25 PM
January 13, 2026 10:23 PM
January 13, 2026 10:21 PM
January 13, 2026 10:17 PM
January 12, 2026 10:11 PM
January 12, 2026 10:10 PM
January 12, 2026 10:08 PM
January 12, 2026 10:07 PM
