आर्म्स एक्ट के आरोपी को सिमडेगा अदालत ने दो साल की सजा सुनाई, जानें क्या है पूरा मामला

सीजेएम आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने आर्म्स के एक आरोपी को दो साल की कठोर सजा सुनायी तथा साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया.

By Prabhat Khabar News Desk | August 17, 2021 2:04 PM

सिमडेगा : सीजेएम आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने आर्म्स के एक आरोपी को दो साल की कठोर सजा सुनायी तथा साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. जानकारी के मुताबिक 15 नवंबर 2019 को लगभग तीन बजे सिमडेगा थाना प्रभारी दयानंद कुमार व मुफस्सिल थाना प्रभारी राजकुमर सेठ छापामारी अभियान में निकले थे.

इसी बीच घुंघुमोड़ के निकट पुलिस को देख कर तीन लोग भागने लगे. पुलिस ने दौड़ा कर बिंदेश उरांव, जितेंद्र उरांव व सोमरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सात गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अन्य तीनों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें दी. यहां बता दें कि बिंदेश उरांव जेल में है. जबकि दो अन्य आरोपी जितेंद्र उरांव व सोमरा उरांव जमानत पर हैं. फैसले के समय पर उक्त दोनों के हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ फिर से वारंट निर्गत किया गया.

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