सिमडेगा: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशन व जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिमडेगा के तत्वावधान में मासिक लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया. मौके पर कुल चार बेंच का गठन किया गया था. प्रधान जिला जज राजकमल मिश्र ने वादीगणों व आम जनता को कहा कि सुलहनीय वादों के निष्पादन में लोक अदालत सरल, सस्ता व सुलभ मार्ग है, जिसका लाभ सभी को उठाना चाहिए.
लोक अदालत में कुल 61 लंबित मामलों का निष्पादन किया गया तथा 7,42,100 रुपये की राजस्व वसूली की गयी. इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रकोष्ठ में जिला मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई. बैठक में विभिन्न एजेंडों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी व अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. विशेषकर नौ मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निष्पादन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये गये.
छह आरोपियों को सात साल की सजा
एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत ने डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए वृद्ध महिला को लाठी डंडे से पीटने के बाद जला कर मारने का प्रयास करने के छह आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनायी गयी तथा 16-16 हजार रुपये जुर्माना लगाया. बताया गया कि ठेठइटांगर थाना क्षेत्र के कुड़पानी डीपाटोली निवासी झरियो देवी 12 जनवरी 2022 की रात अपने घर में थी. इस क्रम में गांव के ही ज्योति टेटे, हेमंत टेटे, अमृत टेटे, रवि सोरेंग, फ्लोरेंस डुंगडुंग व सिलविरूस डुंगडुंग वहां पहुंचे और उक्त महिला पर डायन का आरोप लगाते हुए पहले लाठी डंडे से पीटा और पुआल डाल कर आग लगा दी. घटना में उक्त महिला गंभीर रूप से घायल हो गयी थी. हालांकि बाद में इलाज के बाद वह स्वस्थ हो गयी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में अदालत ने नौ गवाहों के बयान व दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उक्त सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की.