रंगदारी मांगने के आरोपी की जमानत रद्द

रंगदारी मांगने के आरोपी की जमानत रद्द

By Prabhat Khabar News Desk | July 10, 2020 6:13 AM

सिमडेगा : प्रधान जिला जज कुमार कमल की अदालत ने रंगदारी मांगने के एक आरोपी की जमानत याचिका रद्द कर दी. जानकारी के मुताबिक, सुंदरपुर सिमडेगा निवासी रूपेश कुमार मिश्रा ने नौ नवंबर 2019 को रतन पातरा से मोबाइल फोन से कॉल कर 20 हजार रुपये रंगदारी मांगी. साथ ही नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी भी दी.

इसके बाद रतन पातर ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने उक्त मोबाइल नंबर को ट्रेस कर रूपेश कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस मामले में रूपेश कुमार मिश्रा ने जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया. अभियोजन पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने दलीलें दी.

Post by : Pritish Sahay

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