दो आरोपी को चार-चार साल की सजा
10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया
सिमडेगा.
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नरंजन सिंह की अदालत ने गांजा रखने के दो आरोपी को चार-चार साल की सजा सुनायी तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बताया गया कि 22 फरवरी 2018 को तत्कालीन थाना प्रभारी रणविजय सिंह गुप्त सूचना पर चेकिंग अभियान चला रहे थे. इस क्रम में मोटरसाइकिल से आ रहे मो मंसूर व शेख असलम को रोका. तलाशी के क्रम में उक्त दोनों के पास से चार किलो, 650 ग्राम गांजा बरामद हुआ. इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 13 गवाहों के बयान व दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उक्त सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है