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पंचायतों के जिम्मे होंगे बालू घाट सरकारी योजनाओं को फ्री बालू

स्ट्रीम 1 से 4 में बंटेंगे बालू घाट, पंचायतों को मिलेंगे स्ट्रीम 1 व 2 वर्ग के बालू घाट स्ट्रीम 3 व 4 वर्ग के बालू घाट जेएमडीसी को, सात बालू घाटों पर प्रभावी होगा नया नियम चाईबासा : डीसी चैंबर में सोमवार को उपायुक्त अरवा राजकमल ने खनन विभाग की समीक्षा बैठक की. इसमें […]

स्ट्रीम 1 से 4 में बंटेंगे बालू घाट, पंचायतों को मिलेंगे स्ट्रीम 1 व 2 वर्ग के बालू घाट

स्ट्रीम 3 व 4 वर्ग के बालू घाट जेएमडीसी को, सात बालू घाटों पर प्रभावी होगा नया नियम
चाईबासा : डीसी चैंबर में सोमवार को उपायुक्त अरवा राजकमल ने खनन विभाग की समीक्षा बैठक की. इसमें बालू घाटों को स्ट्रीम – 1, 2, 3 व 4 में वर्गीकृत करने का निर्णय हुआ. स्ट्रीम 1 व 2 के बालू घाट पंचायतों के नियंत्रण में रहेंगे. स्ट्रीम वन व टू वर्ग के बालू घाटों से प्रधानमंत्री आवास, आंबेडकर आवास, पंचायत भवन व अन्य सरकारी भवनों के निर्माण के लिए बालू उठाव नि:शुल्क होगा. सरकारी योजनाओं में बालू की सप्लाई को छोड़कर, बालू घाट पंचायतों के अनुसार संचालित होंगे. बालू का उठाव किस तरह व किस भाव से होगा, ये पंचायतें तय करेंगी. स्ट्रीम 3 व 4 के बालू घाट जेएमडीसी के नियंत्रण में होंगे. उपायुक्त ने शीघ्र बालू घाटों को स्ट्रीम 1 से चार में निर्धारित करने का आदेश जिला खनन पदाधिकारी को दिया. मौके पर एडीसी जयकिशोर प्रसाद, जिला खनन पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.
अवधि समाप्त होने पर नीलाम बालू घाटों पर होगा पंचायतों का नियंत्रण
जिन बालू घाटों की नीलामी हो चुकी है. उन बालू घाटों को स्ट्रीम 1 से 4 में बांटा जायेगा. नीलामी अवधि समाप्त होने के बाद स्ट्रीम 1 व 2 बालू घाटों को पंचायत और 3 व 4 स्ट्रीम की बालू घाटों को जेएमडीसी को सौंपा जायेगा. फिलहाल तीन अबंदोबस्त तथा चार नये बालू घाटों पर यह नियम तत्काल रूप से प्रभावी होगा. वर्तमान में 11 बालू घाटों की नीलामी हो गयी है. इसमें 3 बालू घाटों की नीलामी अवधि वर्ष 2018 और शेष 8 बालू घाटों की नीलामी अवधि वर्ष 2019 है.
7 घाटों पर प्रभावी होगा नियम
जगन्नाथपुर के देव नदी पर मोंगराकोचरा, मनोहरपुर में कोयल नदी पर मनोहरपुर कॉलेज घाट, चक्रधरपुर में संजय नदी पर चैनपुर बालू घाट की बंदोबस्ती अबतक नहीं हुई है. इसके साथ चार नये बालू घाट का सृजन हुआ है. इसमें तांतनगर प्रखंड में खरकई नदी पर तांतनगर, मझगांव प्रखंड में कंगिरा नदी पर बलियापोसी, कादाजैंत व सादोमसोया राजस्व ग्राम के बालूघाट शामिल हैं. चार नये सृजित बालू घाट व तीन अबंदोबस्त बालू घाटों पर नया नियम तत्काल रूप से प्रभावी होगा. इन सातों बालू घाटों में स्ट्रीम व्यवस्था लागू होगी.
Prabhat Khabar Digital Desk
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