दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
चाईबासा : छात्रा को प्रेम जाल में फांस शारीरिक संबंध बनाने और शादी से इनकार के आरोपी स्वरूप प्रधान को द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनायी. वहीं 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर छह माह […]
चाईबासा : छात्रा को प्रेम जाल में फांस शारीरिक संबंध बनाने और शादी से इनकार के आरोपी स्वरूप प्रधान को द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनायी. वहीं 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी.
दोषी स्वरूप प्रधान सोनुवा थानांतर्गत भालुरुंगी गांव का रहनेवाला है. पीड़िता के बयान पर 19 दिसंबर 2012 को महिला थाना चाईबासा में मामला दर्ज हुआ था. दर्ज मामले में बताया गया कि पीड़िता मुफ्फसिल थानांतर्गत न्यू कॉलोनी में रहकर टाटा कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी. आरोपी भी टाटा कॉलेज में पढ़ रहा था. दोनों न्यू कॉलोनी टुंगरी में आसपास रहते थे. फोन से दोनों के बीच बातचीत होने लगी. दोस्ती प्रेम-प्रसंग में बदल गया. इसके बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया. शादी से इनकार करने पर पीड़िता थाना पहुंची.