पति की हत्या में पत्नी को उम्रकैद
टांगी से गला काट दी थी महिला ने घटना को उसकी नतिनी ने देखा था जैंतगढ़ : पति की हत्या मामले में गुरुवार को चंपुआ कोर्ट के अतिरिक्त जज डॉ प्रदीप मोहन सामल ने पत्नी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इस संबंध में […]
टांगी से गला काट दी थी महिला ने
घटना को उसकी नतिनी ने देखा था
जैंतगढ़ : पति की हत्या मामले में गुरुवार को चंपुआ कोर्ट के अतिरिक्त जज डॉ प्रदीप मोहन सामल ने पत्नी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इस संबंध में दर्ज मामले के अनुसार 12 अगस्त 2015 में बामेबारी थानांतर्गत कालीमाटी गांव के नंदा मुंडा व उनकी पत्नी यमुना मुंडा के बीच झगड़ा हुआ. इससे गुस्से में आकर यमुना मुंडा ने डंडे से अपने पति नंदा मुंडा पर प्रहार किया. वहीं टांगी से उसकी गर्दन काट कर हत्या कर दी.
घटनास्थल पर ही नंदा मुंडा की मौत हो गयी. उनकी छह वर्षीय नतनी गुरुवारी मुंडा ने घटना देखी. पति की हत्या के बाद यमुना किचन में दरवाजा बंद करके थी. दूसरे दिन उनकी बेटी मंगोली मुंडा घर में आने के बाद पिता के लहूलुहान शव को देखकर बामेबारी थाना में मामला दर्ज कराया. पुलिस घटना स्थल पर पहुंच कर आरोपी यमुना मुंडा को गिरफ्तार की थी.