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सुबह छह से रात दस बजे तक ही चुनाव प्रचार कर सकेंगे उम्मीदवार

चाईबासा : नगर पर्षद चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूरी सख्ती बरती जा रही है. आचार संहिता को गंभीरता से लेते हुये जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से नियमित रूप से जांच कर रहे हैं. सभी प्रत्याशियों को अपना-अपना खर्च का ब्योरा जमा करने का निर्देश दिया गया है. वहीं चुनाव प्रचार […]

चाईबासा : नगर पर्षद चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूरी सख्ती बरती जा रही है. आचार संहिता को गंभीरता से लेते हुये जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से नियमित रूप से जांच कर रहे हैं. सभी प्रत्याशियों को अपना-अपना खर्च का ब्योरा जमा करने का निर्देश दिया गया है. वहीं चुनाव प्रचार के लिये समय सीमा निर्धारित किया गया है.

उम्मीदवार सुबह छह बजे से रात दस बजे तक ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं. निर्धारित समायावधि के बाद ध्वनि प्रसारक यंत्रों (लाउडस्पीकर माइक आदि) का प्रयोग भी वर्जित है. इसके अलावा वाहन में लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार करने के लिये भी सख्त नियम बनाया गया है. साथ ही विभिन्न टीमों और कोषांग इसकी निगरानी कर रहे हैं. नगर पर्षद चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है. इसका पालन करना सभी प्रत्याशियों के लिये अनिवार्य है. राज्य निर्वाचन आयोग इससे संबंधित आदेश भी जारी कर चुका है. मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि धर्म स्थल पर प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं.

इसके साथ ही चुनाव प्रसार के दौरान प्रत्याशियों के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की अालोचना भी नहीं की जानी चाहिए. इसका सार्वजनिक जीवन से लेन देन न हो. वहीं, प्रत्याशी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी तरफ से ऐसा कोई कार्य न हो, जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति या भाषा के मतदाताओं की भावना को ठेस पहुंचे या उनके विद्धेष या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो.

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