मनोज कुमार
चाईबासा : नये भूमि अधिग्रहण कानून के तहत भूमि अधिग्रहण करने का आदेश जारी कर दिया गया है. नये कानून से अध्याय 2 व अध्याय 3 विलोपित कर दिया गया है. राज्यपाल के आदेश से सरकार की प्रधान सचिव अलका तिवारी ने इस आशय का पत्र कोल्हान आयुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के डीसी व भू-अजर्न पदाधिकारी को 11 फरवरी को भेज दिया है.
नये नियम से विलोपित (हटाया) अध्याय-2 भूमि अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव का आकलन करने की बात कहता था. इसके तहत ये जानना था कि अधिग्रहण करने के बाद वहां के लोगों के जीवन पर क्या असर होगा. अधिग्रहण से पहले जिनकी भूमि ली जा रही है, उनकी सहमति जरूरी थी. अध्याय-3 खेती वाली (उपजाऊ) भूमि को अधिग्रहण नहीं करने की बात कहता था. हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में यहां छूट दी गयी थी. अब ये दोनों नियम विलोपित कर दिये गये हैं. 1.1.2014 से अधिग्रहित सभी भूमि पर नया कानून प्रभावी होगा.
