नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल की सजा

चाईबासा : शादी की नियत से नाबालिग को भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने आरोपी चक्रधरपुर के असनतलिया शुकरूडीह निवासी मुकुंद हेंब्रम को दस साल की सजा सुनायी है. घटना के संबंध में चक्रधरपुर थाना में 15.4. 2013 को मामला दर्ज किया गया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 6, 2015 1:08 AM
चाईबासा : शादी की नियत से नाबालिग को भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने आरोपी चक्रधरपुर के असनतलिया शुकरूडीह निवासी मुकुंद हेंब्रम को दस साल की सजा सुनायी है.
घटना के संबंध में चक्रधरपुर थाना में 15.4. 2013 को मामला दर्ज किया गया था. पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराये गये मामले में बताया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी 4 अप्रैल 2013 को कही लापता हो गयी थी.
खोजबीन करने पर उसे पता चला था कि शादी के नियत से उसकी बेटी को गांव के मुकुंद हेंब्रम भगा ले गया था. मुकुंद द्वारा उसकी बेटी को कही छुपा कर रखा गया था. बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ-साथ नाबालिग को उसके कब्जे से मुक्त कराया था. गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनायी गयी थी.

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