चाईबासा : चाईबासा की बहुचर्चित व्हाट्स एप्प प्रकरण के आरोपी सरफराज आलम उर्फ सोनू की जमानत याचिका सोमवार को सीजेएम मनोज कुमार सिंह की अदालत ने खारिज कर दी.मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने यह कदम उठाया. सोनू के खिलाफ बड़ी बाजार की ही एक युवती ने 27 अप्रैल को सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
उसने बताया था कि सोनू से पहले उसकी पहचान थी. बाद में वह जमशेदपुर में रहकर पढ़ाई करने लगी. इस बीच सोनू से उसका विवाद हो गया था. जिसके बाद सोनू ने उसके व्हाट्स एप्प नंबर को हैक उसके प्रोफाइल में ईल फोटो डाल दिये. सिम बदलने के बावजूद वह उसके दूसरे नंबर पर ईल फोटो भेजने लगा. विरोध करने पर उसके घर आ धमका तथा घरवालों के साथ गाली गलौज व मारपीट की.
