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फर्जी मतदाता पर होगी कार्रवाई

चक्रधरपुर : पोड़ाहाट चक्रधरपुर अनुमंडल के कार्यपालक दंडाधिकारी सुरेश कुमार सिन्हा ने अपने चैंबर में पत्रकारों से वार्ता की. उन्होंने बताया कि निरपाप (राष्ट्रीय मतदाता शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण) कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हर बूथ पर बूथ लेबल एवेयरनेस ग्रुप (बैग) का गठन होगा. पूर्व में वार्ड और गांव स्तर पर […]

चक्रधरपुर : पोड़ाहाट चक्रधरपुर अनुमंडल के कार्यपालक दंडाधिकारी सुरेश कुमार सिन्हा ने अपने चैंबर में पत्रकारों से वार्ता की. उन्होंने बताया कि निरपाप (राष्ट्रीय मतदाता शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण) कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हर बूथ पर बूथ लेबल एवेयरनेस ग्रुप (बैग) का गठन होगा.
पूर्व में वार्ड और गांव स्तर पर जागरूकता समूह काम करता था, लेकिन अब हर मतदान केंद्र पर ‘बैग’ का गठन किया जायेगा. यह समूह मतदाताओं को जागरूक करने का काम करेगा. चुनाव की घोषणा होने से पहले मतदाताओं को घूस अथवा प्रलोभन से बच कर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए स्वविवेक से मतदान करने के लिए जागरूक करने का काम यह समूह करेगा. उन्होंने बताया कि मार्च 2015 से राज्य में निरपाप कार्यक्रम चलाया जा रहा है.
इसके तहत एक मतदाता का नाम देश के एक ही मतदान केंद्र में होना है. उन्होंने कहा कि हमने एक नारा दिया है, जिसमें कहा गया है कि ‘राज्य को बनायें महान एक ही स्थान पर करें मतदान’. इसके लिए जरूरी है कि देश के एक ही बूथ में अपना नाम रखें और दो या दो से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज है, तो उसे बीएलओ से मिल कर नाम कटवा लें. उन्होंने कहा कि 14 जून को सभी मतदान केंद्रों में एक विशेष शिविर लगायी जा रही है.
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हर बूथ में बीएलओ विशेष शिविर लगायेंगे.विधानसभा व लोकसभा चुनावों में मतदाता जिन बूथों में मतदान करने जाते हैं, उन्हीं बूथों पर जायें और अपने मतदाता सूची में आधार संख्या को लिंक करायें. उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में जाने से पहले मतदाता अपने साथ आधार-कार्ड और फोटोयुक्त मतदाता पहचान-पत्र (इपिक) लेकर जायें. बीएलओ से मिल कर दोनों कार्ड की छाया प्रति उन्हें सौंपें. इसके बाद इपिक और आधार-कार्ड का लिंक किया जाना है.
उन्होंने कहा कि पूरे देश में फर्जी मतदाताओं की पहचान करने के लिए मतदाता पहचान-पत्र के साथ आधार संख्या को लिंक किया जा रहा है. इससे फर्जी मतदाताओं की पहचान होगी और उनका नाम सूची से हटाया जायेगा. यदि मतदाता का एक से अधिक स्थान पर दर्ज होता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसमें सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है. श्री सिन्हा ने कहा कि विशेष शिविर में नये मतदाताओं का नाम जोड़ा जा सकता है.
इसके लिए 01.01.2015 को 18 या उससे अधिक आयु पूरा करने वाले मतदाता 14 जून को मतदान केंद्र पर जायें और प्रपत्र-6 में नाम शामिल करने का आवेदन दें. सभी तरह का प्रपत्र बीएलओ के पास ही मिलेगा. इसी तरह नाम काटने के लिए प्रपत्र-7, संशोधन के लिए प्रपत्र-8 तथा चक्रधरपुर विधानसभा में ही बूथ बदलने के लिए प्रपत्र-8(क) भी भर कर बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं.
श्री सिन्हा ने कहा कि 15 अगस्त तक मतदाता सूची का शुद्धिकरण व प्रमाणीकरण का काम पूरा कर लेना है, इसलिए मतदाता एक ही स्थान पर अपना नाम रखें और उसी में आधार संख्या अवश्य लिंक करायें. फर्जी मतदाताओं के विरुद्ध 15 अगस्त के बाद कानूनी कार्रवाई की जायेगी. मुकदमा दर्ज कर फर्जी मतदाताओं के खिलाफ जुर्माना व जेल की सजा होगी.

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