हत्यारे भाई को उम्रकैद की सजा

चाईबासा : भाई की पीट-पीट कर हत्या करने के आरोपी गोइलकेरा के अमराइकितापी निवासी तुराम बाहंदा को प्रधान जिला जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दस साल की सजा सुनायी है. 18.6.2011 को गांव के नंदी कुई ने गोइलकेरा थाना में शिकायत दर्ज करायी थी. जिसमें उसने बताया कि घटना 16 जून 2011 की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 24, 2015 11:53 PM
चाईबासा : भाई की पीट-पीट कर हत्या करने के आरोपी गोइलकेरा के अमराइकितापी निवासी तुराम बाहंदा को प्रधान जिला जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दस साल की सजा सुनायी है. 18.6.2011 को गांव के नंदी कुई ने गोइलकेरा थाना में शिकायत दर्ज करायी थी.
जिसमें उसने बताया कि घटना 16 जून 2011 की रात की है. रात को शराब का सेवन कर उसका भैंसूर तुराम उनके घर आया था. उस समय वह अपने पति गंगाराम बाहंदा के साथ कुछ काम कर रही थी. भैसूर ने पति के साथ गाली गलौज की. रोकने पर उसके पति की लात घूसा से पिटाई शुरू कर दी. पति नीचे गिर पड़ा तो भैसूर ने पति के अंडकोष पर प्रहार करना शुरू कर दिया था. अंडकोष फटने के कारण पति की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी.

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