नानी के हत्यारे को उम्रकैद

चाईबासा : रश्ते की नानी को कुल्हाड़ी से काट कर हत्या करने के आरोपी कोलाय प्रधान को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. टोंटो थाने में 17.1.2011 को डुंडूचू गांव की गोवासाई टोला निवासी बुधनी कुमारी प्राथमिकी दर्ज करायी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 31, 2015 8:18 AM
चाईबासा : रश्ते की नानी को कुल्हाड़ी से काट कर हत्या करने के आरोपी कोलाय प्रधान को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है.
टोंटो थाने में 17.1.2011 को डुंडूचू गांव की गोवासाई टोला निवासी बुधनी कुमारी प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें बताया गया था कि गांव के ही जारा कुम्हार ने उसे बताया था कि उसकी मां पार्वती कुम्हार का गांव के कोलाय प्रधान से झगड़ा हुआ था. जिसके बाद गुस्से में आकर कोलाय ने कुल्हाड़ी से पार्वती की हत्या कर दी है.
घर पहुंचने पर उसने अपनी मां की लाश आंगन में खाट पर पड़ा देखा. उसकी गर्दन व छाती पर कुल्हाड़ी से काटने के निशान थे. आरोपी ने पुलिस को दिये बयान में बताया था कि रिश्ते में नानी लगने वाली पार्वती के घर वह गय था. यहां पार्वती ने उससे गाली गलौज शुरू कर दिया. पार्वती उसे डंडा लेकर पिटने लगी. जिसके बाद आक्रोश में आकर उसने वहीं पड़ी कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया. जिसके कारण घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गयी थी.

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