बीमा कार्यालय के सामानों की कुर्की

चाईबासा : दुर्घटना में वर्ष 2006 में मृतक के आश्रितों को दावा भुगतान नहीं करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर चाईबासा जैन मार्केट स्थित ओरियंटल इंश्योरेंस की शाखा कार्यालय में 8.62 लाख रुपये के फर्नीचर, कंप्यूटर आदि सामानों की कुर्की जब्ती की गयी. प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से जारी आदेश में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 30, 2015 7:28 AM

चाईबासा : दुर्घटना में वर्ष 2006 में मृतक के आश्रितों को दावा भुगतान नहीं करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर चाईबासा जैन मार्केट स्थित ओरियंटल इंश्योरेंस की शाखा कार्यालय में 8.62 लाख रुपये के फर्नीचर, कंप्यूटर आदि सामानों की कुर्की जब्ती की गयी.

प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से जारी आदेश में बताया गया कि वर्ष 2006 के दावा मामला ( 35/2006) में 23 अप्रैल 20013 को न्यायालय द्वारा चाईबासा से सटे डोंकासाई निवासी आश्रीत सरिता देवी(देवगम), उसका पुत्र मनीष देवगम, समीर देवगम व हरिश चंद्र देवगम को 4,76,296 रुपये मुआवजा राशि को 10 अगस्त 2006 से 9 प्रतिशत बयाज के साथ कुल 8,62,096 रुपये देने का आदेश दिया था. इस मामले में इंश्योरेंश कंपनी द्वारा आश्रीतों को दावा भुगतान नहीं करने के बाद की गयी अपील पर दावा राशि का कुर्की जब्ती करने का आदेश जारी किया.

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